Sunday 23 October 2011

Indian Penal Code 1860

मैथून कब दण्डनीय अपराध होगा
           1
किसी पुरूष् द्वारा किसी स्त्री के साथ : परि​िस्थतियों में किया गया मैथुन बलात्संग है।

ऐसा मैथुन उस स्त्री की :-
1 इच्छा के विरूद्ध
2 सम्मति के बिना
3 सम्मति से जबकि सम्मति स्त्री/उसके हितबद्ध वयक्ति को मृत्यु/उपहति के भय मे डालकर प्राप्त की गई हो।
4 सम्मति से
जबकि सम्मति ऐसे व्यक्ति को उसका पति होने का विश्वास करके दी हो औरवह जानता हो कि वह उसका पति नही हे।
5 सम्मति से
जबकि सम्मति देते समय स्त्री विकृतचित्त होने/उस व्यक्ति द्वारा संज्ञा शून्यकारी पदार्थ दिये जाने/अ्रन्य द्वारा दिलाये जाने के कारण प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। 
6 सम्मति से
जबकि ऐसी स्त्री सोलह वर्ष् से कम आयु की हो।

स्पष्टीकरण :- बलासग का अपराध होने के लिए प्रवेषन पर्याप्त है।

अपवाद :- किसी पुरूष् का अपनी पत्नी के साथ किया गया मैथुन बलात्संग नही होगा यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष् कम हो।
[धारा 375 भा00ास0]

सजा :-
1  कम से कम सात वर्ष् के कारावास सजा जो आजीवन/10 वर्ष् तक के कारावास हो सकेगी
 [धारा 376(1) भा00ास0]

2  दो वर्ष् तक का कारावा/जुमार्ना/दोनों
पत्नी जो बारह वर्ष् कम आयू की हो से बलात्संग करने पर           
 [धारा 376 (1) भा00ास0]
पृथक्करण की डिक्रीे के अधीन/किसी रूढी या प्रथा के अनुसार पृथक रहने के दौरान पत्नी की सम्मति के बिना मैथुन करता है। [धारा 376 () भा00ास0]

3  पाच वर्ष् तक का कारावास/जुर्माना/दोनों
मैथुन जो बलात्संग कि कोटि में आता हो। और
कोई लोक सेवक ऐसी स्त्री से जो उसकी/उसके अधीनस्त की अभिरक्षा में है ाासकीय ​िस्थति का लाभ उठाकर ऐसी स्त्री मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करे
[धारा 376 () भा00ास0]

जो किसी जेल/प्रतिप्रष्णगृह/अभिरक्षाझ के अन्य स्थान/​िस्त्रयों या बालकों कि संस्था का कर्मचारीवृंद का होते हुए अपनी ाासकीय ​िस्थति का लाभ उठाकर ऐसे स्थान पर  निवा​िसत स्त्री को ाासकीय ​िस्थति का उठाकर मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करे                                                 [धारा 376 () भा00ास0]
किसी अस्पताल के प्रबन्धक/कर्मचारीवृदं का होते हुए अपनी ाासकीय ​िस्थति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री से ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग की कोटि मेेे आता होे।                                       [धारा 376 () भा00ास0]

कम से कम 10 वर्ष् तक का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना
पुलिस अधिकारी अपनी थाने/किसी अन्य थानें की सीमाओं/अपनी या अपने अधिनस्त अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करे
 [धारा 376 (2) भा00ास0]

कोई लोक सेवक ऐसी स्त्री से जो उसकी/उसके अधीनस्त की अभिरक्षा में है ाासकीय ​िस्थति का लाभ उठाकर बलात्संग करे।                                                                                  
 [धारा 376 (2) भा00ास0]

जो किसी जेल/प्रतिप्रष्णगृह/अभिरक्षाझ के अन्य स्थान/​िस्त्रयों या बालकों कि संस्था का कर्मचारीवृंद का होते हुए अपनी ाासकीय ​िस्थति का लाभ उठाकर ऐसे स्थान पर  निवा​िसत स्त्री से ाासकीय ​िस्थति का उठाकर बलात्संग करेगा।  [धारा 376 (2) भा00ास0]


किसी अस्पताल के प्रबन्धक/कर्मचारीवृदं का होते हुए अपनी ाासकीय ​िस्थति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।                       
[धारा 376(2) भा00ास0]

जो किसी गर्भवती स्त्री से बलात्संग करेगा।                                                                        [धारा 376 (2) भा00ास0]

बारह वर्ष् से कम आयू की ​िस्त्री से बलात्संग करेगा।                
[धारा 376 (2) भा00ास0]

सामुहिक बलात्संग करेगा।                                                                      
 [धारा 376 (2) भा00ास0]