मैथून कब दण्डनीय अपराध होगा
1
किसी पुरूष् द्वारा किसी स्त्री के साथ छ: परििस्थतियों में किया गया मैथुन बलात्संग है।
ऐसा मैथुन उस स्त्री की :-
1 इच्छा के विरूद्ध
2 सम्मति के बिना
3 सम्मति से जबकि सम्मति स्त्री/उसके हितबद्ध वयक्ति को मृत्यु/उपहति के भय मे डालकर प्राप्त की गई हो।
4 सम्मति से
जबकि सम्मति ऐसे व्यक्ति को उसका पति होने का विश्वास करके दी हो औरवह जानता हो कि वह उसका पति नही हे।
5 सम्मति से
जबकि सम्मति देते समय स्त्री विकृतचित्त होने/उस व्यक्ति द्वारा संज्ञा शून्यकारी पदार्थ दिये जाने/अ्रन्य द्वारा दिलाये जाने के कारण प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।
6 सम्मति से
जबकि ऐसी स्त्री सोलह वर्ष् से कम आयु की हो।
स्पष्टीकरण :- बलासग का अपराध होने के लिए प्रवेषन पर्याप्त है।
अपवाद :- किसी पुरूष् का अपनी पत्नी के साथ किया गया मैथुन बलात्संग नही होगा यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष् कम हो।
[धारा 375 भा0द0ास0]
1 कम से कम सात वर्ष् के कारावास सजा जो आजीवन/10 वर्ष् तक के कारावास हो सकेगी
[धारा 376(1) भा0द0ास0]
2 दो वर्ष् तक का कारावा/जुमार्ना/दोनों
पत्नी जो बारह वर्ष् कम आयू की न हो से बलात्संग करने पर
[धारा 376 (1) भा0द0ास0]
पृथक्करण की डिक्रीे के अधीन/किसी रूढी या प्रथा के अनुसार पृथक रहने के दौरान पत्नी की सम्मति के बिना मैथुन करता है। [धारा 376 (क) भा0द0ास0]
3 पाच वर्ष् तक का कारावास/जुर्माना/दोनों
मैथुन जो बलात्संग कि कोटि में न आता हो। और
कोई लोक सेवक ऐसी स्त्री से जो उसकी/उसके अधीनस्त की अभिरक्षा में है ाासकीय िस्थति का लाभ उठाकर ऐसी स्त्री मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करे
[धारा 376 (ख) भा0द0ास0]
जो किसी जेल/प्रतिप्रष्णगृह/अभिरक्षाझ के अन्य स्थान/िस्त्रयों या बालकों कि संस्था का कर्मचारीवृंद का होते हुए अपनी ाासकीय िस्थति का लाभ उठाकर ऐसे स्थान पर निवािसत स्त्री को ाासकीय िस्थति का उठाकर मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करे [धारा 376 (ग) भा0द0ास0]
किसी अस्पताल के प्रबन्धक/कर्मचारीवृदं का होते हुए अपनी ाासकीय िस्थति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री से ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग की कोटि मेेे न आता होे। [धारा 376 (ध) भा0द0ास0]
कम से कम 10 वर्ष् तक का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना
पुलिस अधिकारी अपनी थाने/किसी अन्य थानें की सीमाओं/अपनी या अपने अधिनस्त अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करे
[धारा 376 (2)क भा0द0ास0]
कोई लोक सेवक ऐसी स्त्री से जो उसकी/उसके अधीनस्त की अभिरक्षा में है ाासकीय िस्थति का लाभ उठाकर बलात्संग करे।
[धारा 376 (2)ख भा0द0ास0]
जो किसी जेल/प्रतिप्रष्णगृह/अभिरक्षाझ के अन्य स्थान/िस्त्रयों या बालकों कि संस्था का कर्मचारीवृंद का होते हुए अपनी ाासकीय िस्थति का लाभ उठाकर ऐसे स्थान पर निवािसत स्त्री से ाासकीय िस्थति का उठाकर बलात्संग करेगा। [धारा 376 (2)ग भा0द0ास0]
किसी अस्पताल के प्रबन्धक/कर्मचारीवृदं का होते हुए अपनी ाासकीय िस्थति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।
[धारा 376(2)ध भा0द0ास0]
जो किसी गर्भवती स्त्री से बलात्संग करेगा। [धारा 376 (2)ड़ भा0द0ास0]
बारह वर्ष् से कम आयू की िस्त्री से बलात्संग करेगा।
[धारा 376 (2)छ भा0द0ास0]
सामुहिक बलात्संग करेगा।
[धारा 376 (2)छ भा0द0ास0]
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